जीपीएम :- धान सत्यापन के दौरान पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था। जिसकी जांच में मामला सहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित कर दिया है।

मामला तहसील पेंड्रा रोड से जुड़ा हुआ है। पेंड्रा रोड तहसील के पटवारी हल्का नंबर24 ग्राम खोडरी के पटवारी मुकेश्वर नाथ साहू के द्वारा किसानों के धान बिक्री के दौरान रिश्वत लेने की शिकायत मिली थी। पटवारी हल्का खोडरी के ग्राम ठेंगाडांड के एक कृषक से पटवारी ने धान पंजीयन के नाम पर पांच हजार रुपए की रिश्वत भी ली। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था।
वायरल वीडियो में पटवारी रकम लेता हुआ दिखाई दिए थे। इसके पहले भी पटवारी मुकेश्वर नाथ साहू के खिलाफ निवास, जाति, आय, फौती नामांतरण आदि के प्रतिवेदन बनाने में भी रिश्वत मांगने की शिकायतें मिली थी। कलेक्टर द्वारा जांच में घटना सहीं पाई गई। हल्का पटवारी मुकेश्वरनाथ साहू तहसील पेंड्रा रोड के कृत्य को गंभीर अपराध की श्रेणी में माना गया। पटवारी के उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन पाते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दंडनीय अपराध होने के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय भू अभिलेख शाखा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही नियत किया गया।
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