भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश का पालन करने के लिए SBI ने सभी लॉकर धारकों से काहा कि वे अपनी संबंधित बैंक ब्रांच में जाएं और जल्द से जल्द नए लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करें. यह घोषणा बैंक की ओर से एक ट्वीट के माध्यम से की गई, जिसमें ग्राहकों के हस्ताक्षर करने से पहले नए एग्रीमेंट के नोटिस को पढ़ने के महत्व पर जोर दिया गया.
आरबीआई ने सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके लॉकर होल्डर में से कम से कम 50% 30 जून, 2023 तक नए एग्रीमेंट पर साइन करें. इसके अलावा सभी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने ग्राहकों को आवश्यक डिटेल प्रदान करने के साथ-साथ आरबीआई के कुशल पोर्टल पर अपने लॉकर एग्रीमेंट्स की स्थिति को अपडेट करें.
आपको बता दें बैंक लॉकर के नए नियम 30 सितंबर से लागू होंगे. बैंक ने ग्राहकों से लॉकर एग्रीमेंट को अपडेट कराने के लिए कहा है. इसके लिए लॉकर रखने वाले ग्राहक को नए लॉकर एग्रीमेंट के लिए पात्रता दिखानी होगी और नए के लिए एग्रीमेंट करना होगा.
बता दें पहले इसके बारे में 30 जून तक जानकारी देती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. 30 जून तक 50 फीसदी और 30 सितंबर तक 75 फीसदी तक लॉकर एग्रीमेंट का नियम लागू करवाने को कहा है. आरबीआई ने बताया है कि नए नियमों में ग्राहकों को ज्यादा सुरक्षा का फायदा मिलेगा. )
केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि बैंक के एक अधिकारी और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में लॉकर को खोला जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए. आरबीआई ने आगे कहा कि लॉकर को खोलने के बाद, सामग्री को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा, जिसमें विस्तृत इन्वेंट्री के साथ एक फायरप्रूफ तिजोरी के अंदर एक टैम्पर प्रूफ तरीके से ग्राहक द्वारा दावा किए जाने तक रखा जाएगा.
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