अमलेश्वर/दुर्ग। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर की कोर्ट ने सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में आरोपी मोहित कुमार बघेल को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी मोहित कुमार बघेल को धारा 105 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 110 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 184 के तहत 10 माह के साधारण कारावास, धारा 181 के तहत 3 माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। वहीं आरोपी मोहनलाल बघेल को धारा 180 के तहत 3 माह साधारण कारावास एवं 5000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्रोण ताम्रकार ने पैरवी की थी।
लोक अभियोजक द्रोण ताम्रकार ने बताया कि 4 अगस्त 2025 को आरोपी मोहित कुमार बघेल बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल सी जी 07 सी डब्ल्यू 2768 को सार्वजनिक मार्ग पर खतरनाक तरीके से चला रहा था। उसकी तेज रफ्तार बाइक की सीधी टक्कर से एक्टिवा चालक शादान अली की मौत हो गई थी और सह-यात्री उत्तम कुमार पाण्डेय गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामला चौकी स्मृति नगर, थाना सुपेला में दर्ज हुआ था।
बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि आरोपी का कोई आपराधिक आशय नहीं था, वह खुद भी हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर 2 माह तक चंद्रूलाल चंद्राकर अस्पताल में भर्ती रहा, इसलिए यह हत्या का मामला नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि दुर्घटना वाहन के फिसलकर गिरने से नहीं, बल्कि आरोपी द्वारा गलत दिशा में आकर सामने से मारी गई सीधी टक्कर का परिणाम थी।





