रायपुर। रायपुर रेलवे स्टेशन पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए अमरकंटक एक्सप्रेस से भोपाल से लाई गई करीब 500 किलो पनीर की खेप जब्त की गई। पनीर 10 बड़े डिब्बों में भरकर लाया गया था। अधिकारियों ने नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, भोपाल से अमरकंटक एक्सप्रेस के जरिए 10 बड़े डिब्बों में भरकर करीब 500 किलो पनीर रायपुर भेजा गया था। पहले से मिली सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग और रेलवे अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्टेशन पहुंचते ही खेप को जब्त कर लिया। मौके पर अधिकारियों ने पनीर के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बिना बुकिंग के पनीर पार्सल की जांच करते सुरक्षा बल के जवान। नईदुनिया
माल किस व्यापारी ने मंगाया था? जांच जारी
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह खेप शहर के होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सप्लाई की जानी थी। विभाग अब यह पता लगा रहा है कि माल किस व्यापारी ने मंगाया था और इसकी आपूर्ति किन स्थानों पर होनी थी।

रायपुर स्टेशन से जब्त 500 किलो पनीर से भरी बोरियां।
कोई गड़बड़ी नजर आएगी तो होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला जांच में गुणवत्ता और खाद्य मानकों की पुष्टि की जा रही है। अगर जांच में गुणवत्ता और खाद्य मानकों की कोई गड़बड़ी नजर आएगी तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
राज्य सरकार ने लगाया है प्रतिबंध
बता दें कि राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ की पूरी सीमा में ऐसे “डेयरी एनालॉग” या गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, जो असली दूध उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 एवं 18 के तहत यह कार्रवाई की गई है। आदेश में विशेष रूप से पनीर, क्रीम, मक्खन जैसे अमानकीकृत उत्पादों पर रोक लगायी गई है, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा या वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है।
किन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध?
- जो उत्पाद वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं।
- जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का उपयोग हो।
- जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग या प्रदर्शन उपभोक्ताओं को गुमराह करता हो।
- फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज़ और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पादों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।







