दुर्ग। बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी रवि शर्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की अदालत ने आरोपी को धारा 302 (तीन बार) के तहत दोषी मानते हुए फांसी देने का आदेश दिया।मामला 21 जनवरी 2020 का है, जब तालपुरी भिलाई स्थित घर में मंजू शर्मा, उनकी डेढ़ माह की बच्ची और एक अज्ञात युवक की जली हुई लाश मिली थी। जांच में सामने आया कि आरोपी रवि शर्मा ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद मंजू से दूसरी शादी की थी और बच्ची को लेकर दोनों के बीच विवाद चलता था।आरोपी ने साजिश के तहत मानसिक रूप से कमजोर युवक को घर लाकर पहले उसकी हत्या की, फिर पत्नी और मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगा दी और खुद की मौत का झूठा प्लान तैयार किया।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को राउरकेला से गिरफ्तार किया। अदालत में पेश पुख्ता सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई।इस मामले में अपर लोक अभियोजक भावेश कटारे ने प्रभावी पैरवी की, वहीं मृतका के परिजनों ने भी आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की थी।









