दुर्ग। दीपावली त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन और अग्नीशमन विभाग के साथ-साथ एसडीआरएफ भी अलर्ट मोड पर आ गया है। दीपावली में आतिशबाजी के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव के लिए दुर्ग जिले की सभी स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों को लेकर नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं और एसडीआरएफ मुख्यालय अटल नगर नवा रायपुर ने संयुक्त रूप से एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। इसमें दुकान की बनावट से लेकर सुरक्षा उपकरणों, अग्निशमन व्यवस्था और आतिशबाजी के नियमों तक हर बिंदु को स्पष्ट किया गया है।
एडवाइजरी में सबसे अहम निर्देश यह है कि पटाखा दुकानों का निर्माण बांस, बल्ली या कपड़े से नहीं किया जाएगा। इनकी जगह दुकानों को अज्वलनशील सामग्री (टिन शेड) से बनाना अनिवार्य होगा। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि यह बदलाव आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है।

बांस और कपड़े आग को तुरंत पकड़ लेते हैं, इसलिए दुकानों को केवल टिन शेड से ही तैयार किया जा सकेगा। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाी भी की जाएगी।
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