रायपुर :- राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में एक बार फिर कर्ज के नाम पर जबरन वसूली करने वाले हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर और उसके साथियों के खिलाफ 384, 506, 34 भादवि और छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत एक और FIR दर्ज की गई है। इस मामले में व्यापारी भोपाल मणि साहू ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
2 लाख के बदले वसूले 30 लाख रुपए :- प्राप्त जानकारी के अनुसार, भोपाल मणि साहू, जो मुरुम व गिट्टी सप्लाई का व्यवसाय करता है, ने आरोप लगाया है कि व्यवसाय हेतु पैसे की जरूरत होने पर उसने 14 दिसंबर 2022 को आरोपी रोहित तोमर से 3% मासिक ब्याज पर ₹2 लाख उधार लिए थे। इस दौरान आरोपियों ने उससे कोरे स्टांप पर जबरन हस्ताक्षर कराए और अपने कब्जे में रख लिए। इसके बाद आरोपी रोहित तोमर, दिव्यांश, आकाश, योगेश सिन्हा और अन्य लोगों ने साहू से लगातार व्हाट्सएप कॉल और व्यक्तिगत धमकियों के जरिये जबरन वसूली शुरू कर दी। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने साहू के घर जाकर मारपीट की धमकियां दीं और कभी-कभी भाटा गांव स्थित अपने घर पर भी बुलाकर मानसिक प्रताड़ना दी। व्यापारी ने डर के चलते किस्तों में नगद, फोन पे और गूगल पे के माध्यम से कुल ₹30,26,200 आरोपियों को दे दिए।
सातवीं FIR, गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा :- पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी रोहित तोमर, दिव्यांश, आकाश, योगेश सिन्हा एवं अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। उल्लेखनीय है कि यह गिरोह पहले से ही दो थानों में कुल सात मामलों में आरोपी है। दिव्यांश सिंह को पूर्व के एक मामले में गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल रायपुर भेजा जा चुका है, जबकि अन्य आरोपी अभी फरार हैं।
पुलिस कर रही पतासाजी, मामला गंभीर :- पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। आरोपीगण की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का कहना है कि इस गैंग के खिलाफ पहले से दर्ज मामलों और वर्तमान केस को एक साथ जोड़कर कार्रवाई की जाएगी।
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