रायपुर :- साझेदारी में संचालित फर्म की पूंजी से ₹45 लाख की हेराफेरी कर अमानत में खयानत करने वाले आरोपी नीरज केडिया को आज़ाद चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्रार्थी हेमंत भारद्वाज, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोरियाकला, थाना मुजगहन ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने स्नेहा इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक LLP नामक फर्म की स्थापना दिनांक 09.02.2022 को अपने दो अन्य साझेदारों के साथ बराबर हिस्सेदारी में की थी।
फर्म का बैंक खाता इण्डसइंड बैंक, G.E. रोड, रायपुर शाखा में खोला गया था, जिसमें लेनदेन की प्रक्रिया मेकर एवं एप्रूवर प्रणाली से संचालित की जानी थी। लेकिन कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से फर्म के एक साझेदार नीरज केडिया को संचालन की जिम्मेदारी दी गई। आरोप है कि नीरज केडिया ने बैंक को गुमराह कर एकतरफा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और बिना अन्य साझेदारों की जानकारी के 16 अक्टूबर 2023 को फर्म के खाते से दो किश्तों में ₹45,00,000 अपने व्यक्तिगत बैंक खाते (अकाउंट नंबर: 159981121122) में ट्रांसफर कर लिया। इससे फर्म को आर्थिक नुकसान पहुँचा और यह कृत्य अमानत में खयानत (धोखाधड़ी) के अंतर्गत आता है।

प्रार्थी की शिकायत पर थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 171/2025 धारा 409 भादवि (अमानत में खयानत) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नीरज केडिया को दिनांक 30.06.2025 को गिरफ्तार किया तथा 01.07.2025 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
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