रायपुर :- पुलिस ने कल एक कैफे संचालक के खिलाफ बालश्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। तेलीबांधा स्थित में पाव डोज कैफे रेस्टोरेंट के संचालक के खिलाफ बालक श्रम अधिनियम की धारा 79, 3, 14 और बीएनएस 216 का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बचपन बचाओं आंदोलन के राज्य समन्यवयक विपिन सिंह ठाकुर की शिकायत पर कार्रवाइ की।
बताया जा रहा है कि पाव डोज कैफे के संचालक के द्वारा अपने रेस्टोरेंट में नाबालिग चार लडक़ों से काम कराया जा रहा था। जिसे शिकायत पर राज्य बाल संरक्षण के समन्वयक पिपिन ठाकुर ने रेस्टोरेंट में जाकर छानबीन की, तो पाया गया कि रेस्टोरेंट के संचालक द्वारा अवैध तरीके से 4 बालकों को काम पर रखा था। इसकी सूचना विपिन ठाकुर ने तेलीबांधा पुलिस को दी। शिकायत पर पुलिस ने संचालक अविनाश गंगवानी के खिलाफ बालश्रम अधिनियम की धारा 79, 3, 14 के साथ बीएनएस 216 के तहत अपराध दर्ज किया है।
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