दुर्ग। जिले में ऑनलाइन सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ खुर्सीपार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक कमरे में दबिश देकर ‘रेड्डी अन्ना 108’ ऑनलाइन सट्टा एप्लीकेशन और पैनल के जरिए सट्टा संचालित कर रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन, 15 एटीएम कार्ड और 90 हजार रुपये नकद सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है।
पुलिस के मुताबिक, 7 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में गुरुदयाल सिंह के यार्ड में टाटा सर्विस सेंटर के पास स्थित एक कमरे में कुछ लोग लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा चला रहे हैं। सट्टे की रकम के लेन-देन के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के बैंक खातों और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किए जाने की भी जानकारी मिली थी।
सूचना मिलते ही खुर्सीपार पुलिस की टीम ने मौके पर घेराबंदी कर छापेमारी की। इस दौरान चार लोग ऑनलाइन सट्टा गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया और मौके से सट्टा संचालन में इस्तेमाल किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की।

बैंक खातों और एटीएम कार्ड से होता था पैसों का लेन-देन
प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ‘रेड्डी अन्ना 108’ एप्लीकेशन और उसके पैनल के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। इसके लिए अलग-अलग लोगों के बैंक खातों और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस के अनुसार, खाताधारकों को इसके बदले कमीशन या निर्धारित रकम दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें अमित तिवारी (21 वर्ष), विकास कुमार साहू (24 वर्ष), शुभम कुमार पाल (21 वर्ष) और यशमीत सिंह (19 वर्ष) शामिल हैं। सभी आरोपी खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्र के निवासी हैं।
ये सामान हुआ जब्त
- 2 लैपटॉप
- 17 मोबाइल फोन
- 15 एटीएम कार्ड
- 90 हजार रुपये नकद
- ऑनलाइन सट्टा एप्लीकेशन और पैनल से संबंधित डिजिटल साक्ष्य एवं अन्य सामग्री
जुआ प्रतिषेध अधिनियम और बीएनएस के तहत मामला दर्ज
खुर्सीपार थाने में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 510/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6, 7, 8 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की है। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि कमीशन या आर्थिक लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, सिम कार्ड या ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति को न दें। ऑनलाइन सट्टे और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।





