रायपुर, गणेश चतुर्थी के दिन मांस-मटन की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद चिकन की दुकान खोलना रायपुर में एक फूड सेंटर संचालक को भारी पड़ गया। नगर निगम की टीम ने प्रतिबंधित दिन पर चिकन बेचते हुए एक प्रतिष्ठान को पकड़ा और मौके पर ही कार्रवाई की। निगम ने संचालक पर 2 हजार रुपये का ई-जुर्माना लगाया और दुकान को तत्काल बंद करा दिया।
मामला रायपुर नगर निगम के जोन-9 क्षेत्र का है। निगम अधिकारियों के मुताबिक, प्रतिबंधित दिवस पर मांस-मटन की बिक्री रोकने के लिए शहरभर में निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान एक दुकान में चिकन बिक्री की सूचना मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
गणेश चतुर्थी पर बिक्री पर था पूर्ण प्रतिबंध
रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत 14 सितंबर 2026 को श्रीगणेश चतुर्थी के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था।
निगम ने पर्व से पहले ही संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठानों को प्रतिबंध का पालन करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर नियमों के उल्लंघन की शिकायतों को लेकर निगम की टीमें लगातार निगरानी कर रही थीं।
सड्डू इलाके में मिली चिकन बिक्री की शिकायत
प्रतिबंध के बावजूद चिकन बिक्री का मामला नगर निगम के जोन-9 अंतर्गत कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक-7 में सामने आया।
बताया गया कि विज्ञान केंद्र सड्डू के पीछे दलदलसिवनी-मोवा मार्ग पर स्थित गेलेक्सी फूड सेंटर में चिकन की बिक्री की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद जोन-9 स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।
जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा ने स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी की मौजूदगी में प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया।
जांच में चिकन बेचते मिला फूड सेंटर
निगम की टीम जब गेलेक्सी फूड सेंटर पहुंची और निरीक्षण किया तो वहां चिकन का विक्रय किया जाना पाया गया। इसके बाद अधिकारियों ने प्रतिबंध आदेश के उल्लंघन को लेकर मौके पर ही कार्रवाई की।
संचालक पर ₹2,000 का ई-जुर्माना लगाया गया और जुर्माने की राशि मौके पर ही वसूल की गई।
इसके साथ ही निगम की टीम ने दुकान को तत्काल बंद करा दिया।
निगम ने दी सख्त चेतावनी
कार्रवाई के बाद नगर निगम अधिकारियों ने फूड सेंटर संचालक को भविष्य में प्रतिबंधित दिवस पर मांस-मटन की बिक्री नहीं करने की चेतावनी दी।
निगम ने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रतिबंधित दिवसों पर मांस-मटन बेचते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसमें जुर्माने के साथ अन्य कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
शहरभर में निगरानी के निर्देश
गणेश चतुर्थी को देखते हुए निगम प्रशासन ने पहले ही शहर की मांस-मटन दुकानों और पशुवध गृहों को बंद रखने के निर्देश जारी किए थे। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई।
निगम की टीमें विभिन्न इलाकों में दुकानों और संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच कर रही थीं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि प्रतिबंध के बावजूद दुकान खोलकर बिक्री करने वालों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जाए।
कार्रवाई की खास बातें
- गणेश चतुर्थी पर रायपुर में मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध था।
- जोन-9 के गेलेक्सी फूड सेंटर में चिकन बिक्री मिली।
- निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया।
- संचालक पर ₹2,000 का ई-जुर्माना लगाया गया।
- जुर्माने की राशि वसूल की गई।
- दुकान को तत्काल बंद कराया गया।
- भविष्य में नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
- निगम की जोन स्तर की टीमें निगरानी जारी रखेंगी।
नगर निगम प्रशासन ने व्यापारियों से अपील की है कि शासन और निगम द्वारा घोषित प्रतिबंधित दिवसों पर जारी आदेशों का पालन करें। अधिकारियों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर किसी भी प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।







