मध्यस्थता निष्पादन प्रकरण में बड़ा आदेश, गारंटर को 01 माह की सिविल जेल
माननीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी के न्यायालय द्वारा मध्यस्थता निष्पादन प्रकरण में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है।
प्रकरण के अनुसार, तनुज कुमार साहू द्वारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा धमतरी से वाहन ऋण लिया गया था, जिसमें श्री कौशल साहू गारंटर (जमानतदार) थे। ऋण की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर कंपनी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से धमतरी जिला न्यायालय में ₹5,43,828/- की वसूली हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।
कंपनी द्वारा कई बार ऋण भुगतान हेतु अनुरोध किया गया तथा न्यायालय द्वारा भी ऋणी एवं गारंटर को नोटिस जारी किए गए, परंतु इसके बावजूद ऋण की राशि अदा नहीं की गई। परिणामस्वरूप “श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनाम तनुज कुमार साहू एवं कौशल साहू” (प्रकरण क्रमांक 33/2022) में न्यायालय द्वारा गारंटर/जमानतदार श्री कौशल साहू के विरुद्ध 01 माह की सिविल जेल का आदेश पारित किया गया।
आदेश के पश्चात श्री कौशल साहू को धमतरी जेल में कारावास हेतु सुपुर्द कर दिया गया है। यह आदेश मध्यस्थता निर्णय के निष्पादन की कार्यवाही के अंतर्गत पारित किया गया।
उक्त मामले में कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री संजय शुक्ला द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही हैl
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