रायपुर :- राज्य शासन ने शासकीय कार्यालयों तथा निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं में दिव्यांगजनों की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में नया निर्देश जारी किया है. राज्य शासन ने दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए निर्देशों में आंशिक छूट प्रदान की है. इसमें दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति के लिए विभागों को वित्त विभाग की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है. यह छूट 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावी रहेगी.

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