रायपुर :- धरसींवा पुलिस ने कपसदा स्थित फार्च्यून मेटलिक्स ओरिजिन आयरन एंड स्टील कंपनी में 21 फरवरी 24 को हुए ब्लॉस्ट में मजदूर की मौत के मामले में दो महीने बाद फैक्ट्री के अधिभोगी विक्रम तंबोली, मैनेजर अमित कुमार और शिफ्ट इंचार्ज शशिकुंदन सिंह के खिलाफ सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए बगैर काम कराने और हादसे में मौत के लिए लापरवाही के आरोप में धारा 287, 304 ए, 337, 338 के तहत जुर्म दर्ज किया है. एफआईआर के बाद अब नियमानुसार प्रकरण की जांच पूरी की जाएगी, इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में मामला पेश किया जाएगा.
21 फरवरी को हुआ था हादसा :-
21 फरवरी को हुए उक्त हादसे में लोहा गलाने के विशाल भट्ठे में ब्लॉस्ट हुआ था. जिसमें मिंटू कुमार पिता मनीष कुमार राय 25 वर्ष निवासी मुजफ्फरपुर बिहार की जान गई थी. जबकि अजय राय का शरीर भी झुलस गया था. एक मजदूर रोहित राजपूत हादसे के दौरान गर्म लोहे से बचने के लिए ऊपर से कूदा था और घायल हो गया था. इन दोनों का उपचार रायपुर के एक निजी अस्पताल में किया गया लेकिन एक मजदूर की मौत होने के बाद फैक्ट्री के बाहर श्रमिक और ग्रामीण जमा हो गए. टैंट लगाकर प्रदर्शन किया गया. तब कहीं जाकर प्रबंधन ने मुआवजे की घोषणा की.
2021 में भी हुआ था हादसा, 2 मजदूरों की हुई थी मौत :-
राजधानी रायपुर से लगे धरसीवां स्थित फॉर्च्यून मेटालिक (Fortune Metaliks) लिमिटेड फैक्ट्री में 1-2 नवंबर की रात 2021 में भी बड़ा हादसा हुआ था. हादसे में फैक्ट्री की भट्टी फटने से 2 मजदूरों की झुलसकर मौत हो थी. इस हादसे में मृतको की पहचान बिहार निवासी इलेक्ट्रिशियन कपिल कुमार (48 वर्ष) और हेल्पर रीवा मप्र निवासी भूपेंद्र पटेल (28 वर्ष) के रूप में हुई थी.
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