छत्तीसगढ़ में शराब और मांस का सेवन करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है. राज्य शासन ने गुरू घासीदास जयंती के मौके पर आगामी सोमवार 18 दिसंबर 2023 को शुष्क दिवस घोषित किया है. इस दिन प्रदेश की सभी देशी और अंग्रेजी शराब दुकानें, पशुवध गृह और मांस बिक्री दुकानें बंद रहेगी. इसके साथ ही मांस व मछली की दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.
जानकारी के मुताबिक वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा शुष्क दिवस और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से पशुवध गृह बंद रखने के संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी हुआ है. बता दें कि आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देषी, विदेषी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अंतर्गत शासन द्वारा जारी निर्देष वर्ष 2023-24 नियम के अनुसार गुरू घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान के मुताबिक 18 दिसंबर को राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया गया है.
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